टावर से बैटरी चोरी का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार

Battery theft from tower solved; one accused arrested.
सहारनपुर। थाना फतेहपुर पुलिस ने मोबाइल टावर से बैटरी चोरी के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे और निशानदेही पर चोरी की एक टावर बैटरी तथा दो हजार रुपये नकद बरामद किए हैं। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई है।
पुलिस के अनुसार 8 मई 2026 को गोविंद कुमार पुत्र चन्दरूप सिंह निवासी हलालपुर, चिलकाना रोड, सहारनपुर ने थाना फतेहपुर में तहरीर देकर बताया था कि ग्राम मुसैल स्थित मोबाइल टावर से अज्ञात चोर अमर राजा कंपनी की 400 एएच की एक बैटरी तथा 600 एएच की दो बैटरियां चोरी कर ले गए हैं। इस संबंध में थाना फतेहपुर में मुकदमा अपराध संख्या 175/2026 धारा 303(2)/ 324(4) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी और चोरी की बैटरियों की बरामदगी के लिए कार्रवाई शुरू की। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार के नेतृत्व में थाना फतेहपुर पुलिस ने 26 अगस्त 2026 को मुकदमे में प्रकाश में आए आरोपी अकबर पुत्र असगर निवासी ग्राम करमूखेड़ी, थाना कोतवाली शामली, जनपद शामली, हाल निवासी मजनुवाला रोड, थाना देवबंद, सहारनपुर को भोगपुर पुलिया से गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मोबाइल टावर की एक बैटरी और दो हजार रुपये नकद बरामद किए। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर मोबाइल टावरों से बैटरियां चोरी करता था। उसके अनुसार ग्राम मुसैल स्थित मोबाइल टावर से भी उसने अपने साथियों के साथ बैटरियां चोरी की थीं। कुछ बैटरियां उसके साथी ले गए, जबकि कुछ उसके पास थीं। आरोपी ने बताया कि उसने कुछ बैटरियां बेच दी थीं और बिक्री से मिले पैसों में से दो हजार रुपये उसके पास बचे थे। एक बैटरी उसके पास शेष थी, जिसे वह बेचने के लिए ले जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया।
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ सहारनपुर जिले के विभिन्न थानों में चोरी एवं अन्य संबंधित धाराओं में कुल छह मुकदमे दर्ज हैं। इनमें थाना फतेहपुर का मुकदमा अपराध संख्या 175/2026, थाना बेहट का मुकदमा अपराध संख्या 165/2026, थाना कोतवाली देहात के मुकदमा अपराध संख्या 148/2026 और 190/2026 तथा थाना मिर्जापुर के मुकदमा अपराध संख्या 109/2026 और 124ध्2026 शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में वरिष्ठ उपनिरीक्षक भूपेंद्र शर्मा, उपनिरीक्षक बबलू कुमार, हेड कांस्टेबल 456 बबलू राणा और कांस्टेबल 412 धनुज कुमार शामिल रहे।

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