सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल द्वारा जनपद से जारी ठेकेदारी के लिए चरित्र प्रमाण पत्र निरस्त किया गया। सविता सिंघल पत्नी रविन्द्र कुमार सिंघल निवासी मदनपुरी कालोनी निकट पार्क थाना मण्डी तहसील व जिला सहारनपुर के चरित्र प्रमाण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 11.07.2024 पर उपजिलाधिकारी सदर व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से आख्या संस्तुति सहित प्राप्त होने के उपरान्त चरित्र प्रमाण पत्र 10.10.2024 को इस शर्त के साथ जारी किया गया था कि यह प्रमाण पत्र दो वर्ष के लिये मान्य होगा, इससे पूर्व कोई अपराधिक घटना होती है अथवा प्रार्थी के विरूद्ध कोई अपराधिक मुकदमा दर्ज होता है या वह किसी संगठित अपराध में या माफिया गतिविधियों में या असामाजिक गतिविधियों में पकड़ा जाता है तो पुलिस विभाग का यह उत्तरदायित्व होगा कि इसकी सूचना वह जिला मजिस्ट्रेटध्कलक्टर तथा सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को देगा और प्रमाण पत्र तत्काल निरस्त किया जाएगा। रामलल्लन शुक्ला पुत्र रामउग्र शुक्ला मैनेजर फर्म रूद्राक्ष एग्रो, नवीन मण्डी स्थल पडरीशंकर गोंडा द्वारा सविता सिंघल आदि के विरूद्ध थाना कोतवाली मण्डी में मु0अ0सं0-0085/2026 भा0न्या0सं0 बी0एन0एस 2023 के अन्तर्गत धारा 316(2), 352, 351(3) पंजीकृत कराया गया है। जो कि चरित्र प्रमाण पत्र की शर्तों का उल्लंघन करता है। इसलिए इनका चरित्र प्रमाण पत्र निरस्त किया जाता है।
जिला मजिस्ट्रेट ने रद्द किया महिला ठेकेदार का चरित्र प्रमाण पत्र, शर्तों के उल्लंघन और मुकदमे के बाद हुई कार्रवाई